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एलजी ने तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दी, 10 करोड़ वसूलने का आरोप

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 10, 2024, 11:09 AM IST

Updated : Feb 10, 2024, 12:11 PM IST

Delhi LG approves CBI inquiry: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दी है. पूर्व अधीक्षक राज कुमार पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है.

Delhi LG approves CBI inquiry
Delhi LG approves CBI inquiry

नई दिल्ली: तिहाड़ के जेल नंबर चार के पूर्व अधीक्षक राज कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A के तहत सीबीआई जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से सुविधा के नाम पर जांच के लिए 10 करोड़ रुपये वसूलने के मामले की जांच करेगी. इस जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अनुमति दी है.

पूर्व जेल अधीक्षक राज कुमार पर जेल में बंद सुकेश चन्द्रशेखर से 10 करोड़ रुपये वसूलने में सहयोग करने का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से सुकेश चंद्रशेखर को जेल में आरामदायक सुविधाएं देने के ऐवज में पैसे वसूले थे. इस मामले में सतर्कता निदेशालय के औपचारिक अनुरोध पर जांच की अनुमति दी गई है.

यह भी पढ़ें-अब निजी संस्थाएं थोक में खरीद सकेंगी डीडीए फ्लैट्स, एलजी ने बैठक में कई प्रस्तावों को दी मंजूरी

दरअसल, सुकेश चंद्रशेखर ने यह दावा किया था कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच अधिकारियों ने उसे अपनी भागीदारी से 10 करोड़ रुपये सरेंडर करने के लिए धमकाया था. सुकेश को आरामदायक सुविधा के नाम पर ली गई यह धनराशि तिहाड़, मंडोली और रोहिणी समेत अन्य जेलों के लिए ली गई थी. दिल्ली की जेल में हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए पद का दुरुपयोग करते हुे सुविधाएं पहुंचाने के एवज में करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी कैदियों से पैसे लेकर उन्हें सुविधाएं देने के मामले सामने आ चुके हैं, वहीं कई बार जेल में कैदियों के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है. इतना ही नहीं, जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का भी मामला सामने आ चुका है, जिससे जेल की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है.

यह भी पढ़ें-जनगणना को लेकर समय सीमा तय, दिल्ली एलजी ने जारी किया दिशा निर्देश

नई दिल्ली: तिहाड़ के जेल नंबर चार के पूर्व अधीक्षक राज कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A के तहत सीबीआई जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से सुविधा के नाम पर जांच के लिए 10 करोड़ रुपये वसूलने के मामले की जांच करेगी. इस जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अनुमति दी है.

पूर्व जेल अधीक्षक राज कुमार पर जेल में बंद सुकेश चन्द्रशेखर से 10 करोड़ रुपये वसूलने में सहयोग करने का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से सुकेश चंद्रशेखर को जेल में आरामदायक सुविधाएं देने के ऐवज में पैसे वसूले थे. इस मामले में सतर्कता निदेशालय के औपचारिक अनुरोध पर जांच की अनुमति दी गई है.

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दरअसल, सुकेश चंद्रशेखर ने यह दावा किया था कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच अधिकारियों ने उसे अपनी भागीदारी से 10 करोड़ रुपये सरेंडर करने के लिए धमकाया था. सुकेश को आरामदायक सुविधा के नाम पर ली गई यह धनराशि तिहाड़, मंडोली और रोहिणी समेत अन्य जेलों के लिए ली गई थी. दिल्ली की जेल में हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए पद का दुरुपयोग करते हुे सुविधाएं पहुंचाने के एवज में करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी कैदियों से पैसे लेकर उन्हें सुविधाएं देने के मामले सामने आ चुके हैं, वहीं कई बार जेल में कैदियों के पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है. इतना ही नहीं, जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का भी मामला सामने आ चुका है, जिससे जेल की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है.

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Last Updated : Feb 10, 2024, 12:11 PM IST
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