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जेठ संग मिलकर की पति की हत्या, दोनों को उम्र कैद की सजा - Court sentenced

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 6, 2024, 9:02 PM IST

Court sentenced life imprisonment
Court sentenced life imprisonment

Court sentenced life imprisonment, चित्तौड़गढ़ में साढ़े तीन साल पुराने एक हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया. इस दौरान पीठासीन अधिकारी ने मृतक की पत्नी और उसके भाई को दोषी माना और दोनों को उम्र कैदी की सजा सुनाई. साथ ही दोनों को 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया.

चित्तौड़गढ़. बेगूं इलाके में साढ़े 3 साल पहले हुई हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में मृतक की पत्नी और भाई को दोषी माना और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई. आरोपियों के बीच नाजायज संबंध थे, जिसका पता चलने पर पत्नी ने अपने जेठ के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर हत्या को आत्महत्या दर्शाने की कोशिश की थी.

दरअसल, यह मामला 2020 के दिसंबर माह का है. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक फरीद मोहम्मद मिर्जा ने गवाह और आवश्यक दस्तावेज पेश किए. मिर्जा ने बताया कि गुलाना ग्राम निवासी भागचंद पुत्र किशन लाल शर्मा की उसके बड़े भाई मदनलाल और पत्नी सुमित्रा ने हत्या कर दी थी. दोनों के बीच अवैध संबंध का उसके पति भागचंद को पता लग गया था. ऐसे में दोनों ने उसे रास्ते में कांटा मानते हुए गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. वहीं, आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या दर्शाने की कोशिश की थी. घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों आरोपी भागचंद के शव के पास बैठे थे. इस मामले में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी.

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ऐसे में पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की पड़ताल शुरू की और दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरी घटना सामने आई. इधर, पुलिस ने जांच के बाद मदनलाल और सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया. मामले में दोनों ही पक्षों के सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही उन पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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