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चंडीगढ़ मेयर चुनाव: आज दोनों याचिकाओं पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 22, 2024, 9:11 PM IST

Updated : Jan 23, 2024, 8:35 AM IST

Chandigarh Mayor Election
Chandigarh Mayor Election

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज (मंगलवार, 23 जनवरी को) सुनवाई होगी. इस मामले में हाई कोर्ट में दो याचिकाएं लगाई गई हैं. दोनों पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला हाई कोर्ट में है. इस मामले में लगी दो अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी. एक याचिका 18 जनवरी को चुनाव टलने के खिलाफ है. ये याचिका आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार ने हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई थी. वहीं दूसरी याचिका चंडीगढ़ मेयर चुनाव की नई तारीख को लेकर है. दरअसल चुनाव की नई तारीख 6 फरवरी की तय की गई थी. इन दोनों याचिकाओं पर अब आज यानी मंगलवार, 23 जनवरी को सुनवाई होगी.

20 फरवरी को दूसरी याचिका यानी चुनाव की नई तारीख के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, पुलिस और निगम को नोटिस जारी कर 6 फरवरी की जगह चुनाव के लिए उससे पहले तारीख तय करके बताने को कहा था. 6 फरवरी को चुनाव की तारीख तय करने के खिलाफ गठबंधन के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप टीटा ने याचिका लगाई थी.

कोर्ट में प्रशासन के वकील ने बताया था कि चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख इस लिए तय की गई थी, क्योंकि 22 तारीख को राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है. जिसकी वजह से चुनाव पहले करवाना संभव नहीं था. इसलिए 6 फरवरी को ये चुनाव की तारीख रखी गई है, हालांकि कोर्ट ने इस मामले में फटकार लगाते हुए चंडीगढ़ प्रशासन पुलिस और निगम को नोटिस जारी किया था.

जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव की तारीख 6 फरवरी से पहले कौन सी तय हो सकती है, उस पर जवाब दिया जाए. जिस पर चंडीगढ़ प्रशासन, पुलिस और निगम को 23 जनवरी मंगलवार को जवाब दाखिल करने को कहा था. वहीं 18 जनवरी को भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार टीटा की याचिका पर सुनवाई हुई थी. उस दिन प्रशासन की तरफ से दो रिपोर्ट हाई कोर्ट को दी गई थी.

एक डीसी की तरफ से पीठासीन अधिकारी को लेकर, दूसरी कानून व्यवस्था को लेकर. जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी को तय की थी. यानी अब दोनों याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई होगी. ​​​​​​बता दें कि 18 जनवरी को 11 बजे मेयर के चुनाव होने थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी की बीमारी के चलते प्रशासन ने चुनाव को टाल दिया था.

इसके बारे में पार्षदों को वॉट्सऐप के जरिए मैसेज भेजा गया था. जिसको लेकर आप और कांग्रेस पार्षदों ने निगम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया था. इसको लेकर आप और कांग्रेस ने उसी दिन हाई कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर इसकी अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की थी.

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Last Updated :Jan 23, 2024, 8:35 AM IST
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