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बढ़ते प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई, पटना में डबल डेकर ब्रिज और जेपी गंगा पथ बनाने वाली कंपनी पर 8 लाख 74 हजार का जुर्माना - control of air pollution

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2024, 9:24 PM IST

Mposed Fine On Two Companies: पटना की हवा खराब करने में दो एजेंसियों को चिह्नित किया गया है. इन दोनों एजेंसियों पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने 8 लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पटना की हवा की गुणवत्ता सूचकांक मं बढ़ोत्तरी होने से शहर की हवा खराब श्रेणी में आयी है. पढ़ें पूरी खबर.

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद (ETV Bharat)

पटना: राजधानी पटना के अशोक राजपथ में डबल डेकर ब्रिज बन रहा है. वहीं गंगा जेपी पथ (पटना मरीन ड्राइव) का भी निर्माण कार्य जारी है. पुल बनाने वाली दो कंपनियों पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जुर्माना लगाया. मेसर्स गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और मैसेज नवीवा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने 8 लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

किस पर लगा जुर्माना: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में राजधानी पटना में दो कंपनियां पर प्रदूषण फैलाने के आरोप में आज जुर्माना लगाया. पटना के अशोक राजपथ पर कारगिल चौक गांधी मैदान से नित मोड तक डबल डेकर ऊपरी पुल निर्माण करने का कार्य में मेसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को वहीं पटना मरीन गंगा ड्राइव नित घाट से कलेक्ट्रेट घाट तक के निर्माण कार्य का मेजर्स नवीवी इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया है.

वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर समुचित व्यवस्था नहीं: इन दोनों कंपनियों पर निर्माण कार्य में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दोनों इकाइयों पर जुर्माना लगाया है. मेसर्स गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पर 437000 का जुर्माना लगाया है. वहीं मैसेज नवीवा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर भी 437000 का जुर्माना लगाया गया है.

पहले भी कई कंपनी पर लग चुका है जुर्माना: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण क्या वंचित अनुपालन नहीं करने के लिए पहले भी कई अपने ऊपर जुर्माना लगाया गया था. विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नवंबर 2023 में अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड को नवंबर 2023 में मेसर्स एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन पर दिसंबर 2023 में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 181 की धारा के तहत जुर्माना लगाया था.

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