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60 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की बच्ची को किया था गर्भवती, कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई उम्र कैद की सजा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 25, 2024, 6:21 AM IST

Updated : Jan 25, 2024, 6:13 PM IST

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Bareilly Rape Case: बरेली की पॉक्सो कोर्ट ने 20 महीने में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी बुजुर्ग को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

बरेली में बच्ची से दुष्कर्म मामले की कोर्ट में हुई पैरवी के बारे में बतातीं वकील सोनी मलिक.

बरेली: अदालत ने एक किशोरी से रेप करने के मामले में 20 महीने में ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दूसरे समुदाय के बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 60 वर्षीय आरोपी बूंदन ने मंदबुद्धि किशोरी को पैसों का लालच देकर कई महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाया था. मामला बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का था, जो 4 मई 2022 में सामने आया.

बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले दलित परिवार की 13 साल की बेटी को मई 2022 में जब पेट में दर्द की शिकायत हुई तो परिजनों ने उसे डॉक्टर को दिखाया. जांच के बाद डॉक्टर ने जब किशोरी की हालत के बारे में बताया तो दलित परिवार के पैरों के ताले की जमीन खिसक गई. डॉक्टर ने 13 साल की मासूम बच्ची को 28 सप्ताह का गर्भवती बताया. इसके बाद परिजनों को किशोरी के साथ दुष्कर्म की जानकारी हुई.

किशोरी के परिजनों ने बरेली के इज्जत नगर थाने में 4 मई 2022 को गांव के ही रहने वाले 60 वर्षीय बूंदन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि आरोपी बूंदन उनकी मंदबुद्धि बच्ची को बहला फुसला कर पैसों का लालच देकर नदी किनारे ले जाता था और कई महीनो से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. जब किशोरी गर्भवती हुई तो उनको घटना की जानकारी हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी बूंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

अपर जिला एवं शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट सोनी मलिक ने बताया कि 4 में 2022 को 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की. अदालत में सुनवाई के दौरान नौ गवाहों को पेश किया गया. इसके बाद बुधवार को बरेली की पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त बंदन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹20,000 का अर्थदंड भी लगाया.

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Last Updated :Jan 25, 2024, 6:13 PM IST
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