ETV Bharat / bharat

SBI ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक मांगा समय, SC ने 6 मार्च की दी थी डेडलाइन

author img

By PTI

Published : Mar 4, 2024, 8:38 PM IST

Updated : Mar 4, 2024, 8:55 PM IST

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

electoral bonds : भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है. बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले बैंक को 6 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया था.

नई दिल्ली :भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया. पिछले महीने अपने फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में, एसबीआई ने दलील दी कि 'प्रत्येक साइलो' से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक 'साइलो' की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा. शीर्ष अदालत ने एसबीआई को विवरण साझा करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें 'प्रत्येक चुनावी बॉण्ड की खरीद की तारीख, बॉण्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का मूल्य शामिल हो.'

याचिका में कहा गया है कि चुनावी बॉण्ड को डिकोड करना और दानकर्ताओं द्वारा दिए गए दान का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी. उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में राजनीति के वित्तपोषण के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को 'असंवैधानिक' करार देते हुए निरस्त कर दिया था तथा चंदा देने वालों, बॉन्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.

लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को छह साल पुरानी योजना में दानकर्ताओं के नामों का निर्वाचन आयोग को खुलासा करने का आदेश दिया था. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुगतान कराए गए सभी चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देना होगा. इसने कहा कि इस ब्योरे में यह भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड भुनाया गया और इसकी राशि कितनी थी। साथ ही पूरा विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने 'आप' को 15 जून तक पार्टी कार्यालय खाली करने का दिया आदेश

Last Updated :Mar 4, 2024, 8:55 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.