उत्तराखंड

uttarakhand

मंदिर में चल रही थी नाबालिग की शादी की तैयारियां, बारात से पहले पहुंच गई पुलिस और फिर...

By

Published : Jun 27, 2023, 10:41 PM IST

पिथौरागढ़ में पुलिस व चाइल्ड हेल्प लाइन ने नाबालिग की शादी रुकवाई. साथ ही परिजनों से शपथ पत्र भी भरवाया. लड़की के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच में पता चला कि लड़की नाबालिग है.

Etv Bharat
Etv Bharat

पिथौरागढ़:सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से नाबालिगों की शादी की सूचनाएं अक्सर सामने आती रहती है. पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तत्परता के चलते एक ओर नाबालिग लड़की बालिका वधू बनने से बच गई. पिथौरागढ़ को चौकी ऐंचोली के माध्यम से सूचना मिली कि एक नेपाली मूल की 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी हो रही है. वर्तमान में लड़की ऐंचोली पिथौरागढ़ में अपनी दीदी के घर पर रह रही है जिसकी शादी ऐंचोली निवासी एक युवक से मोस्टमानू मंदिर में होने जा रही है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी चंचल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम, चाइल्ड हेल्प लाइन कर्मियों के साथ मोस्टमानू मंदिर पहुंची, जहां शादी की तैयारियां चल रही थी. मौके पर नाबालिग लड़की व उसके परिजन मौजूद थे. पुलिस टीम द्वारा लड़की का जन्म प्रमाण पत्र चेक किया गया तो नाबालिग की उम्र 18 वर्ष से कम निकली. लड़की मूल रुप से नेपाल की रहने वाली है तथा वर्तमान में अपनी दीदी के घर ऐंचोली में रह रही है.

नाबालिग लड़की द्वारा बताया गया कि जिस युवक से उसकी शादी हो रही है, उसे फेसबुक के माध्यम से विगत 2 वर्षों से जानती है. जिस कारण दोनों आपसी सहमति से शादी करने जा रहे थे. पुलिस टीम द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन के समक्ष लड़की व उसके परिजनों की काउन्सलिंग की गई तथा बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग की शादी कराना कानूनन अपराध है.

ये भी पढ़ेंःसड़क पर अदा नहीं की जाएगी ईद की नमाज, सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की खास नजर

इसके बाद दोनों परिवारों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी, अब वह दोनों के बालिग होने पर ही उनकी शादी करेंगे. इस संबंध में उनके द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया. काउंसलिंग के पश्चात लड़की को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया. बताया जा रहा है कि शादी के लिए मंडप सजाया था और शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details