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राप्रावि बरसुड़ी के प्रधानाध्यापक निलंबित, बिना बताए स्कूल से गायब रहे मास्साब

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 22, 2023, 7:42 PM IST

Updated : Sep 22, 2023, 10:52 PM IST

Government Primary School Barsudi के प्रधानाध्यापक को निलंबन झेलना पड़ा है. यह निलंबन उनके बिना अनुमित के स्कूल से गायब रहने पर हुआ है. प्रधानाध्यापक कई बार बिन बताए स्कूल से गायब रहे. इतना ही नहीं उन्होंने स्पष्टीकरण का भी जवाब नहीं गिया. Pauri Teacher Suspend

Pauri District Education Officer Basic Education
पौड़ी जिला शिक्षा अधिकारी

श्रीनगरः द्वारीखाल विकासखंड के राप्रावि बरसूड़ी के प्रधानाध्यापक को बिना अनुमति स्कूल से नदारद रहना भारी पड़ा है. प्रधानाध्यापक को बिना अनुमति स्कूल से नदारद रहने और उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करने समेत अन्य आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पौड़ी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने प्रधानाध्यापक के निलंबन का आदेश जारी किया है. फिलहाल, निलंबित प्रधानाध्यापक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारीखाल संबंद्ध किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, द्वारीखाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरसूड़ी के प्रधानाध्यापक हरीश चंद्र कुकरेती बीते 22 फरवरी से 1 मार्च 2023, 6 जुलाई से 9 जुलाई 2023 और 11 सितंबर से 13 सितंबर 2023 तक बिना अनुमति के स्कूल से अनुपस्थित रहे. जिस पर उप शिक्षा अधिकारी द्वारीखाल ने प्रधानाध्यापक कुकरेती से कई बार स्पष्टीकरण तलब किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
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वहीं, प्रधानाध्यापक के स्कूल से गायब रहने पर बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई. प्रधानाध्यापक कुकरेती पर आरटीई अधिनियम 2009, कर्मचारी आचरण नियमावली 2002, उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012-13 के उल्लंघन का आरोप हैं.

पौड़ी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा सावेद आलम ने बताया कि द्वारीखाल के राप्रावि बरसूड़ी के प्रधानाध्यापक हरीश चंद्र कुकरेती को बिना अनुमति स्कूल से अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति लापरवाही और सेवा नियमावलियों के उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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उन्होंने बताया कि निलंबित प्रधानाध्यापक कुकरेती उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारीखाल संबंद्ध किया गया है. डीईओ बेसिक सावेद आलम ने कहा कि उप शिक्षा अधिकारी यमकेश्वर को मामले की जांच सौंप दी गई है. जिन्हें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 22, 2023, 10:52 PM IST

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