उत्तराखंड

uttarakhand

Illegal mining in Kosi river: कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे अधिकारी, HC ने सचिव खनन किया तलब

By

Published : Feb 25, 2023, 8:54 PM IST

अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित नहीं करने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सचिव खनन को कोर्ट में तलब किया है. कोर्ट ने साल 2019 में अपने एक आदेश में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया था, जिस पर अभीतक अमल नहीं किया गया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में फिर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सचिव खनन को 16 मार्च को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए है.

खंडपीठ ने मामले की अगली हेतु 16 मार्च की तिथि नियत की है. शनिवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपीन सांघी व न्यायमूर्ति आली कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार उधमसिंह नगर निवासी रमेश लाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
पढ़ें-Assembly Backdoor Recruitment Case: निष्कासित कर्मचारियों के मामले पर HC ने विधानसभा सचिवालय की जांच रिपोर्ट मांगी

जनहित याचिका में उन्होंने कहा था कि उधम सिंह नगर की कोसी नदी में कई सालों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा हैं, जिसपर हाईकोर्ट ने साल 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा निर्देश जारी किए था, बावजूद इसके अब तक टॉस्क फोर्स का गठन नहीं किया गया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए थे, उनकी अवहेलना करते हुए यहां पर फिर से अवैध खनन किया जा रहा है. इसलिए कोर्ट का आदेश पालन नहीं करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवआई की जाए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details