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नैनीताल हाईकोर्ट में चुंगी व पार्किंग टेंडर मामले की सुनवाई, 18 अप्रैल तक पालिका से मांगा जवाब

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Published : Apr 12, 2022, 3:53 PM IST

अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को दे दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है. इस याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं.

Nainital high court
नैनीताल हाईकोर्ट में चुंगी व पार्किंग टेंडर मामले की सुनवाई.

नैनीताल:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढ़ाकर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने नगर पालिका से फिर से पूछा है कि कौन से नियमों के तहत ठेका दोबारा से बिना टेंडर निकाले उन्हीं ठेकेदारों की दिया गया. ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.

बता दें कि इस मामले में नैनीताल नगर पालिका से कल कोर्ट ने दोबारा से उन्हीं ठेकेदारों को बिना टेंडर निकालने सम्बंधित नियमावली पेश करने को कहा था. परन्तु नगर पालिका आज नियमावली कोर्ट में पेश नहीं कर पाई. जिस पर कोर्ट ने नगर पालिका को फिर से नियमावली पेश करने के लिए 18 अप्रैल तक का समय दिया है.

मामले के अनुसार अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़कर पुराने ठेकेदार को दे दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है. इस याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं. जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है.

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साथ ही याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है, जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं. नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को ही पार्किंगों का ठेका दिया जाएगा. ऐसे में याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है.

वहीं, यह भी मांग की गई है कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाये और 1 अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनसे वसूला जाये. इस याचिका में नगर पालिका, बीडी पांडे पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार, लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनाया गया है.

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