उत्तराखंड

uttarakhand

हल्द्वानी में छात्रा से रेप के दोषी ममेरे भाई को 10 साल की सजा

By

Published : Sep 9, 2022, 6:52 AM IST

Etv Bharat
Etv Bharat

हल्द्वानी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने ममेरे भाई को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा आदेश में पीड़ित को चार लाख की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के लिए निर्देश दिए हैं.

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (special judge POCSO) हल्द्वानी नंदन सिंह राणा कि कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी (POCSO accused punished) को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला दो 26 अप्रैल 2018 का है. पीड़िता ने काठगोदाम थाने (Haldwani Kathgodam Police Station) में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

गौर हो कि बरेली की रहने वाली एक छात्रा ने काठगोदाम थाना पुलिस में तहरीर देते हुए बताया था कि काठगोदाम दमुआढ़ूंगा (Haldwani Kathgodam Damuadhunga) निवासी रिश्ते के ममेरे भाई बरेली आया करता था जहां जहां 13 साल की उम्र में उसके साथ गलत संबंध बनाए, जहां डरा धमका कर पिछले कई सालों तक शरीर शोषण करता रहा. 26 अप्रैल 2018 को जब हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज (Haldwani MBPG College) में बरेली से एग्जाम देने पहुंची, इस दौरान आरोपी भी कॉलेज पहुंचा और कॉलेज में उसके साथ जबरदस्ती करने लगा.
पढ़ें-बच्ची के अपहरण मामले में दोषी को दो साल की सजा, दुष्कर्म के आरोपों से कोर्ट ने किया दोष मुक्त

जिसके बाद पीड़िता ने काठगोदाम थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. पूरे मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट और 7 गवाहों के आधार कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा आदेश में पीड़ित को चार लाख की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के लिए निर्देश दिए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details