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उत्तराखंड कैबिनेटः सरकारी और प्राइवेट बसों में सफर हुआ दो गुना महंगा, जानिए और क्या हैं फैसले

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Published : Jun 18, 2020, 11:35 AM IST

Updated : Jun 18, 2020, 10:24 PM IST

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म

देहरादूनः गुरुवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. आज की कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव आये, जिनमें से तीन विषय स्थगित कर दिये गये. जिसके बाद 15 महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला लिया गया है. आज कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी.

मदन कौशिक ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी.

कैबिनेट के अहम फैसले

  • नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी.
  • कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी और निगम बसों के किराये में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ दोगुना किराया की वृद्वि की गई.
  • उत्तराखंड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई. ओला टैक्सी तरीके पर मोबाइल एप से टैक्सी बुक की जा सकेगी.
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया. इसके अंतर्गत अब छोटे पुल पेयजल लाइन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किया जा सकेगा.
  • राज्य सरकारी एवं सार्वजनिक चीनी मिल के लिए एक एथनौल प्लांट बाजपुर में पी.पी.पी. मोड पर 100 के.एल.पी.डी क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा.
  • सहकारिता नियमावली में संशोधन के तहत अब समिति को एक निश्चित धनराशि की जगह लाभ के आधार पर ट्रेनिंग इत्यादि के लिए प्रदान किया जाएगा.
  • भीमताल केन्द्रीय विद्यालय के 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए जाने वाले सर्किल रेट 02 करोड़ रुपये को माफ किया गया.
  • अल्मोड़ा कुंम्ट्रान लिमिटेड के 1999 बंद हो जाने के बाद 11 कर्मचारियों को पुर्ननियोजित हेतु 06 कर्मचारी आपूर्ति विभाग में लगाये गए थे. शेष 05 को भी 2004 तक अवेतनिक मानते हुए सेवाकाल की गणना मानते हुए लाभ दिया जाएगा.
  • कुंभ 2021 में श्रद्वालुओं एवं संतों की व्यवस्था हेतु शौचालय इत्यादि के लिए धन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया.
  • उत्तराखंड मोबाइल टावर नियमावली के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 500 रुपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये निर्धारित किया गया.
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेयरी, ठेली, फेली, व्यवसाय दुकानदारों के लिए 50 हजार नागरिकों को लोन की 02 प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी.
  • जी.एस.टी भारत सरकार के संशोधन को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया.
  • खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई गई.
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से अधिक नागरिकों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रुपये तक का लोन की ब्याज दर 02 वर्ष तक राज्य सरकार देगी.
  • राज्य कोषी उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के लिए जी.डी.पी. को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की छूट दी गई.
Last Updated :Jun 18, 2020, 10:24 PM IST

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