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काम की खबर: अनलॉक 2.0 में उत्तराखंड आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या हैं नियम

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Published : Jul 4, 2020, 8:22 AM IST

Updated : Jul 4, 2020, 1:05 PM IST

अनलॉक 2.0 में अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. ऐसे में उत्तराखंड आने से पहले आप भी जान लें क्या हैं नए नियम कायदे.

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अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइंस

देहरादून: अनलॉक 2.0 में उत्तराखंड में अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को रिव्यू कर पहले से सरल बनाया गया है. इसका मकसद ये है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ नियम पालन कराने में कम परेशानी हो. हालांकि, देश के सबसे अधिक 31 संक्रमित शहर जैसे मुम्बई, अहमदाबाद, सूरत, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर, आगरा और राज्यों दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कई शहरों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन जैसे महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अति आवश्यक है.

31 संक्रमित शहरों की सूची

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उधर पुलिस विभाग पर लॉकडाउन उल्लंघन से लेकर नई गाइडलाइन को पालन कराना भी एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में किसी भी राज्य से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. आइए जानते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा अनलॉक 2.0 में जारी की गई नई गाइडलाइंस.

High Load COVID-19 Infected 31 संक्रमित शहरों की सूची

अनलॉक-2.0 में उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए जारी नई गाइडलाइन

  • अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को Smart City वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
  • आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें व अपडेट करें.
  • High Load COVID-19 Infected 31 शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों से आ रहे हैं तो उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन होना होगा.
  • High Load COVID-19 Infected 31 शहरों से आ रहे हैं तो उनको 7 दिन संस्थागत व 7 दिन होम क्वारंटाइन होना होगा.
  • कोई भी व्यक्ति जो COVID-19 Infected शहर से होते हुए हवाई यात्रा कर रहा है तो उसे 14 दिन होम क्वारंटाइन होना होगा.
  • यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड से High Load Covid-19 शहर की यात्रा करके 3 दिन में वापस उत्तराखंड आता है तो उसे क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं है.
  • यदि कोई व्यक्ति किसी अति आवश्यक कार्य से कम अवधि (07 दिन) के लिए उत्तराखंड आ रहा है, जैसे परिवार में मृत्यु, गम्भीर बीमारी एवं बुजुर्ग माता-पिता से मिलने के कारणों से तो उन्हें होम क्वारंटाइन होना अनिवार्य नहीं है. लेकिन घर से बाहर केवल उसी पते पर जा सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराते समय पोर्टल पर जानकारी दी गयी हो. जिला प्रशासन ऐसे व्यक्तियों की आवाजाही का सत्यापन करेंगे व निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी.
  • राज्य में निवासरत व्यक्तियों के लिए वेब-पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. पास की आवश्यकता नहीं है और न ही क्वारंटाइन होने की आवश्यकता है.
  • विदेश से यात्रा कर रहे व्यक्तियों के लिए वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके साथ ही 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन व 7 दिन होम क्वारंटाइन होना अनिवार्य है.
  • विदेश से यात्रा कर रहे व्यक्तियों को Paid क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए एआरसी हेल्प डेस्क पर सूचित करना होगा. वहीं, हेल्प डेस्क उनके लिए उनके खुद के खर्चे पर जाने के लिये वाहन की व्यवस्था कराएगी.
  • यदि कोई व्यक्ति Non Paid Institiutional Quarantine में जाना चाहता है, तो उसे बॉर्डर चेक पोस्ट पर टीम को सूचित करना होगा. उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
Last Updated : Jul 4, 2020, 1:05 PM IST

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