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कैबिनेट फैसला: तीन जिलों के लिए 1 जुलाई से शुरू होगी चारधाम यात्रा

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Published : Jun 25, 2021, 6:14 PM IST

Updated : Jun 25, 2021, 8:53 PM IST

उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. आगामी एक जुलाई से तीन जिलों के लिए चारधाम यात्रा खोलने पर मुहर लगाई गई है.

cabinet meeting
कैबिनेट बैठक

देहरादूनःसचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल और सुबोध उनियाल सचिवालय सभागार में मौजूद रहे. वहीं, बैठक में तीन जिलों के लिए आगामी एक जुलाई से चारधाम यात्रा खोलने पर मुहर लगाई गई है.

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, डॉक्टर हरक सिंह रावत वर्चुअली जुड़ें. बैठक में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक प्रस्ताव रखते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया. वहीं, सचिवालय में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी दी.

जानकारी देते शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल.

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कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय-

  • चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी. जो कोविड से संबंधित एसओपी (SOP) को लागू करने के लिए निगरानी का कार्य करेगा. सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगाई जाएगी.
  • एक जुलाई से चमोली जिले में बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री-यमुनोत्री के दर्शन स्थानीय लोग कर सकेंगे. यानी इन तीनों जिलों के लोगों के लिए यात्रा खोल दी जाएगी. हालांकि, सभी को कोविड RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ लाना अनिवार्य होगा.
  • उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्राविधानों के अनुसार टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली जिले के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना के संबंध में निर्णय लिया गया.
  • कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान कारखानों में ओवर टाइम काम करने की छूट दी गई है. छूट के तहत 12-12 घंटे दो पाली में चार घंटे ओवर टाइम किया जा सकता है. इसमें अधिकतम 6 दिन और अधिकतम 24 घंटे शामिल है. इस बीच 6 घंटे के बाद 30 मिनट का विश्राम होगा. छंटनी की अनुमति नहीं होगी.
  • उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित किया गया.
  • उधम सिंह नगर में राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि. की ओर से निर्मित लोक निर्माण विभाग के गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मोटर मार्ग को जहां है, जैसा है के आधार पर लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया.
  • लिंडे सेलाकुई को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्र में भूमिगत लाईन के निर्माण के संबंध में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई.
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना अंतर्गत महिला बुनकर अंशदान को 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया.
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखंड की ओर से संचालित महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2023 तक विस्तारीकरण की अनुमति दी गई.
  • उत्तराखंड मूल्य वर्धित (वैट) कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (12) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के वादों के निस्तारण की समय-सीमा 23 अप्रैल से बढ़ाकर 29 सितंबर तक करने की अनुमति दी गई.
  • कोविड में एम्बुलेंस की कमी की पूर्ति के लिए टाटा मोटर्स पंतनगर की मांग पर टाटा मैजिक को एम्बुलेंस के रूप में संचालित करने के लिए ट्रेंड लेबर की जगह संविदा श्रमिकों के माध्यम से कोविड अवधि तक संचालित करने की अनुमति 9 महीने तक दी गई है. इन संविदा श्रमिकों को नियमित कार्मिक की भांति सभी लाभ देय होगा.
Last Updated :Jun 25, 2021, 8:53 PM IST

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