देहरादूनःअगर आपको भी कुत्ता पालने का शौक है तो यह खबर आपके लिए है. देहरादून में कुत्ता पालने के लिए आपको लाइसेंस (dog license) लेना अनिवार्य है. ऐसा ना करने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना है. साथ ही आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है. दून नगर निगम प्रशासन ने इस बार लोगों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया की शुरुआत की है. वहीं, बिना लाइसेंस कुत्तों को घूमाने वालों के खिलाफ टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. बकायदा इसके लिए चार टीमें भी बनाई है. जो लोगों को लाइसेंस बनाने के लिए जागरुक कर रही है. साथ ही 500 रुपए का जुर्माना वसूलने का काम कर रही है.
देहरादून नगर निगम (Dehradun Municipal Corporation) ने शहरवासियों से अपील की है कि वो कुत्ता पालने का लाइसेंस (dog license) नगर निगम से जरूर बनवा लें. लाइसेंस आपको तभी मिलेगा, जब आपने कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन (dog rabies injection) समय-समय पर लगाया गया हो. यह पहल नगर निगम ने इस वजह से की है कि ताकि रेबीज के इंजेक्शन (rabies injection) सभी पालतू कुत्तों को लग सकें.
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देहरादून में 35 हजार कुत्ते, लाइसेंस मात्र 800ःबता दें कि देहरादून में करीब 35 हजार ऐसे कुत्ते हैं, जो पालतू (pet dog) हैं. लेकिन लाइसेंस अभी मात्र 800 लोगों के ही पास है. ऐसे में सभी से अपील की गई है कि वो कुत्ते का लाइसेंस जरूर बना लें. नगर निगम ने लाइसेंस अभियान बीते साल शुरू किया था और जो काफी सफल भी रहा था. इस बार इस अभियान को दोबारा शुरू किया गया है.