उत्तराखंड

uttarakhand

Dehradun Rape Case: कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई, 35 हजार का जुर्माना भी लगाया

By

Published : Mar 13, 2023, 10:27 PM IST

Etv Bharat

कमरे में बुलाकर महिला दोस्त के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इस केस का करीब दो साल तक कोर्ट में ट्रायल चला, जिसके बाद आज सोमवार 13 मार्च को कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना.

देहरादून: साल 2020 में दुष्कर्म के मामले में देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति तौर के तौर पर दिए जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक 11 फरवरी 2020 को देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना में रेप पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि साल 2019 में उसकी जान पहचान चकशाहनगर निवासी असवार से हुई थी. असवार ने किसी काम के बहाने पीड़िता को अपने कमरे में बुलाया और पीड़िता जान पहचान होने के कारण कमरे में चली गई थी.
पढ़ें-Vikas Murder Case: पिता की हत्या का बदला लेने वाले को कोर्ट ने दिया आजीवन कारावास, पड़ोसी को उतारा था मौत के घाट

इसी दौरान आरोपी असवार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और इस घटना के बारे में किसी को न बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की तहरीर के आधार पर असवार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया. पुलिस ने प्राथमिक जांच में दसाक्ष्य व सबूत एकत्र कर इस केस में दोनों के कपड़ों से डीएनए लेकर एफएसएल जांच के लिए भेजा गया.

एफएसएल लैब से डीएनए की रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद पुलिस पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की. देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के बाद पिछले 2 साल के दौरान तमाम साक्ष्य और सबूत सहित साइंटिफिक एविडेंस के अलावा 6 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. ऐसे में देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details