उत्तराखंड

uttarakhand

उत्तराखंड में धर्मांतरण ना बन जाए नासूर, सरकार को इस दिशा में भी देना होगा ध्यान

By

Published : Jan 3, 2023, 4:04 PM IST

Updated : Jan 3, 2023, 4:35 PM IST

उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों राज्य में बढ़ रही धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नया संशोधित धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है. जिसके तहत राज्य में सामने आ रहे धर्म परिवर्तन के मामलों में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा और उन जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, सरकार को धर्म परिवर्तन के मामलों के मुख्य कारणों पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

Etv Bharat
Etv Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में धर्मांतरण का मुद्दा (Conversion issue in Uttarakhand) लगातार गरमाता जा रहा है. पहले कुमाऊं और अब गढ़वाल में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं. बीते दिनों उत्तरकाशी के पुरोला में हुए धर्मांतरण (Conversion in Purola) से जुड़े बवाल के बाद धामी सरकार भी इस बात को समझ रही है कि इन छिटपुट घटनाओं से राज्य की छवि धूमिल हो रही है. इतना ही नहीं तेजी से धर्मांतरण कानून (conversion law) की तरफ आगे बढ़ रही सरकार के सामने विपक्ष को संभालना भी एक बड़ी चुनौती है.

उत्तराखंड में धर्मांतरण का मामला: हाल फिलहाल में उत्तरकाशी जिले के पुरोला में एक गांव में कथित रूप से धर्मांतरण की खबर सामने आई. जब पुरोला में रह रही एक महिला को एक मिशनरी से जुड़े लोग यह कहकर प्रलोभन दे रहे थे कि उनके घर में होने वाली शादी का पूरा खर्च हम लोग उठाएंगे. जिसके बाद लगातार कुछ लोग नेपाली मूल की महिला के संपर्क में आकर उसे प्रलोभन देने की पेशकश कर रहे थे. जैसे ही यह खबर गांव के कुछ लोगों को लगी, वैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया.

धर्मांतरण एक्ट में मामला दर्ज: बताया जा रहा है कि धर्मांतरण करने वाले लोग गांव में ही एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे थे, लेकिन ईसाई मिशनरी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. ग्रामीणों का आरोप था कि लगातार ये लोग इस गांव में आकर लोगों का धर्म परिवर्तन करने की पेशकश कर रहे थे. जिसके बाद खूब बवाल हुआ और पुलिस ने धर्मांतरण एक्ट के तहत पादरी सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

कुमाऊं में धर्मांतरण का पहला मामला: ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में यह पहला मामला हो. इससे पहले कुमाऊं में भी इसी तरह का मामला सामने आया था. जिसमें शाकिब ने एक हिन्दू लड़की को पहले अपना नाम शिवा बताया और बाद में लड़की को प्रेमजाल में फंसा कर उसका दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं लड़की के धर्म परिवतर्न नहीं करने पर उसकी पिटाई भी की थी. मामले में पुलिस ने धर्मांतरण कानून के तहत पहला मामला दर्ज (First case registered under conversion law) किया था. इसी तरह के मामले हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों से भी सामने आ चुके हैं.
ये भी पढ़ें:'शिवा' बन शाकिब ने युवती से किया दुष्कर्म, धर्म न बदलने पर पिटाई, धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज

धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस का हमला: उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन (religion change in uttarakhand) के मामले पर सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है. कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का आरोप है कि सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है. कानून अगर बना है तो इसका सख्ती से पालन होना चाहिए. उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल और खासकर पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से यह वारदात हो रही है सरकार उन्हें रोकने में नाकाम है.

कांग्रेस ने सरकार का बताया फेलियर: गरिमा ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार का इसमें पूरी तरह से फेलियर है और इंटेलिजेंस भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है. मौजूदा बीजेपी सरकार धर्मांतरण कानून हो या जंगलों में अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात, हर जगह पर वोट बैंक खींचने के लिए और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्य करती है.

उत्तराखंड धर्मांतरण कानून: हालांकि, राज्य में धर्मांतरण कानून लाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन तमाम सवालों के जवाब तो दिए हैं, लेकिन अभी भी इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो, सरकार को भी सोचना होगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में मीडिया को कई बार बयान दे चुके हैं. जिसमें उन्होंने कहा है कि हम धर्मांतरण कानून लाकर इस तरह के मामले रोकने के लिए कटिबद्ध हैं. आने वाले समय में यह कानून और मजबूत होगा कि जो ऐसा करेगा या सोचेगा, उसे जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी. इतना ही नहीं हमने अपने कानून में इतने कठोर संशोधन किए हैं कि आरोपी को 10 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है.
ये भी पढ़ें:उत्तरकाशी धर्मांतरण मामलाः नए कानून के तहत होगी कार्रवाई, 10 साल की हो सकती है सजा

2018 धर्मांतरण कानून में संशोधन: आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2018 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया था. उसमें 1 से 5 साल की कैद और एससी/एसटी के मामले के साथ 2 से 7 साल की कैद का प्रावधान रखा गया था. मौजूदा सरकार ने इस कानून में संशोधन करके सजा का दायरा 10 साल तक बढ़ा दिया है.

जरूरतमंदों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन: वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा कहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हों या तराई इलाके बेरोजगारी चरम सीमा पर है. उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोग भी अच्छी खासी तादाद में निवास करते हैं. जिसमें नेपाली मूल के लोग भी शामिल हैं. ऐसे में अगर कुछ जरूरतमंद लोगों को प्रलोभन दिया जाता है तो वह इस तरह की बातों में कई बार आ जाते हैं. कई मामले सामने आते हैं और कहीं नहीं भी आते होंगे. ऐसे में सरकार और प्रशासन को इसमें बारीकी से देखना होगा और यह जानना भी होगा कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति किसी गलत दिशा में ना जाए.

उत्तराखंड सहित कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून: गौरतलब है कि उत्तराखंड में अब तक 2 मामलों में धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. उत्तराखंड से पहले धर्मांतरण विरोधी कानून (anti conversion law) कई राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लागू है. हालांकि मध्य प्रदेश के धर्मांतरण कानून की धारा 10 पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को बरकरार रखा है.

Last Updated : Jan 3, 2023, 4:35 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details