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अतीक अहमद का गुर्गा रंगदारी मांगने में दोषी सिद्ध, कोर्ट इस दिन सुनाएगी सजा

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 9, 2023, 9:16 PM IST

प्रयागराज में एडीजे गैंगस्टर कोर्ट (ADJ Gangster Court) ने माफिया अतीक अहमद (ateek Ahmed) के गुर्गे अनीस अहमद को रंगदारी मांगने के मामले में दोषी पाया है. कोर्ट इस मामले में 10 नवंबर को सजा सुनाएगी.

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प्रयागराज :एडीजे गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद गैंग के गुर्गे अनीस अहमद उर्फ गुड्डू को दोषसिद्ध कर दिया है. कोर्ट शुक्रवार को इस मामले को दोषी को सजा सुनाएगी. इसी के साथ एडीजे गैंगस्टर विकास श्रीवास्तव ने अनीस अहमद को 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोष मुक्त भी कर दिया है. आरोपी को नैनी सेंट्रल जेल से लेकर कोर्ट में पेश किया गया था. जहां उसे दोष सिद्ध करने के बाद वापस जेल भेज दिया गया. शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के लिए उसे वापस कोर्ट लाया जाएगा.

एडीजे गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी पाया.

20 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाई सजा

अतीक अहमद गैंग के गुर्गे अनीस अहमद उर्फ गुड्डू के मामले की गुरुवार को एडीजे गैंगस्टर विकास श्रीवास्तव ने सुनवाई की.जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि 2003 में दर्ज 20 साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे दोष सिद्ध किया है. कोर्ट ने सजा के बिंदुओं पर बहस करने के लिए शुक्रवार 10 नवंबर की तारीख तय की है. इस मामले में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. जिसमें से आम लोगों के साथ ही पुलिसकर्मी व अन्य गवाह शामिल रहे हैं. सारे गवाहों और साक्ष्यों को परखने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध कर दिया है.

रिटायर दरोगा से रंगदारी मांगने का था आरोप

अनीस अहमद उर्फ गुड्डू पर रिटायर दारोगा से एक लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगा था. अनीस के साथ ही सरफराज उर्फ राजू पर भी रंगदारी में शामिल होने का आरोप था लेकिन वह मौके से भाग गया था. पुलिस के पहुंचने पर अनीस अहमद मौके से पकड़ा गया था. फिलहाल अनीस दूसरे मामले में नैनी जेल में बंद है. जिसको गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया. शुक्रवार को सजा सुनाए जाने की बात कही गई है, लेकिन सजा सुनाने से पहले आरोपी पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा. इस मामले में सरकार की तरफ से जिला अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने पक्ष रखा और आरोपी पर दोष सिद्ध करवाने में कामयाबी हासिल की है.

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