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माफिया अतीक और अशरफ के हत्यारोपी शूटर सनी सिंह की पैरवी करेंगे न्याय मित्र, 17 को होगी सुनवाई

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 3, 2023, 8:42 PM IST

माफिया अतीक और अशरफ के शूटर सनी (Atiq Ashraf Shooter Sunny Amicus Curiae) को कोर्ट ने एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) उपलब्ध कराया है. वहीं अब उसके पक्ष रखेंगे. मामले की अगली सुनवाई 17 को होनी है.

Atiq Ashraf Shooter Sunny Amicus Curiae
Atiq Ashraf Shooter Sunny Amicus Curiae

प्रयागराज : जिले में 6 महीने पहले हुई माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सेशन जज संतोष कुमार राय की अदालत में तीनों आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई. पेशी के दौरान शूटर सनी सिंह की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ. इस पर कोर्ट ने सनी सिंह के लिए एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) उपलब्ध करवाने के आदेश दिए. अब न्याय मित्र सनी सिंह की पैरवी करेंगे. जिला न्यायालय के अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है.मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है.

शूटरों ने गोली मारकर की थी माफिया बंधु की हत्या.
शूटरों ने गोली मारकर की थी माफिया बंधु की हत्या.

15 अप्रैल को हुई थी घटना : बता दें कि 15 अप्रैल को मोती लाल नेहरू मंडलीय हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए पहुंचे अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तीनों शूटरों ने हथियार फेंककर मौके पर सरेंडर भी कर दिया था. पकड़े गए तीनों शूटरों को पहले प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया था. इसके बाद सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज से प्रतापगढ़ की जिला जेल भेज दिया गया था.

कोर्ट की तरफ से शूटर को मिला एमिकस क्यूरी : अतीक-अशरफ हत्याकांड की सुनवाई प्रयागराज के जिला न्यायालय में हो रही है. तीनों शूटरों के पास वकील न होने की वजह से दो महीने से ज्यादा समय से आरोपियों पर आरोप तय होने की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही थी. आरोप तय होने पर कोर्ट में फैसला नहीं हो पा रहा है. बाद में शूटर अरुण मौर्या और लवलेश तिवारी को वकील मिल गए थे, लेकिन सनी को कोई वकील नहीं मिल पाया था. कोर्ट की तरफ से शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शूटर सनी सिंह को एमिकस क्यूरी के रूप में जिला न्यायलय के वकील रत्नेश शुक्ला को उपलब्ध करवा दिया गया. अगर अन्य दो शूटरों के वकीलों के पैरवी करने में असमर्थ रहने पर रत्नेश शुक्ला उनका भी पक्ष कोर्ट में रखेंगे. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है.

अतीक व अशरफ के शूटर.
अतीक व अशरफ के शूटर.

क्या है एमिकस क्यूरी : कोर्ट में चलने वाले मुकदमों के दौरान किसी भी पक्ष के पास वकील नहीं होता है तो उसे कोर्ट की तरफ से सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाया जाता है .कोर्ट द्वारा जिस वकील को पक्ष की सुनवाई करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है उसे ही एमिकस क्यूरी कहा जाता है. एमिकस क्यूरी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ ही निर्जीव से जुड़े मामलों में भी एमिकस क्यूरी उपलब्ध करवाया जाता है.

यह भी पढ़ें : अतीक अशरफ के कातिलों पर बढ़ीं फर्जीवाड़ा की धाराएं और शूटर सनी के मोबाइल की तलाश तेज

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