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जगबीर सिंह हत्याकांड में योगराज की याचिका हाईकोर्ट ने की स्वीकार

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Published : May 7, 2023, 9:26 PM IST

Updated : May 7, 2023, 10:24 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के चर्चित जगबीर सिंह हत्याकांड में योगराज सिंह द्वारा आरोपों को संशोधित करने की याचिका स्वीकार कर ली है. जगबीर सिंह हत्याकांड में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत सहित दो लोगों पर आरोप लगाए गए हैं. वहीं, योगराज सिंह जगबीर सिंह के बेटे हैं.

मुजफ्फरनगर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के चर्चित जगबीर सिंह हत्याकांड में पूर्व मंत्री और चौधरी जगबीर सिंह के बेटे योगराज सिंह की याचिका स्वीकार कर ली है. नरेश टिकैत पर लगाए गए आरोप को संशोधित करने का निर्णय किया गया है. वहीं, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि में ही इस मुकदमे का निर्णय करने का भी निर्देश दिया है. इसके तहत मई में ही इस मामले का फैसला आ जाएगा.

6 सितंबर 2003 को मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की भौरा कला थाना क्षेत्र के ग्राम अलावलपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत अलावलपुर के ही दो युवकों प्रवीण और बिट्टू को भी नामजद किया था. प्रवीण और बिट्टू की मृत्यु हो चुकी है जबकि नरेश टिकैत के खिलाफ अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही है. इस मामले के वादी और चौधरी जगबीर सिंह के बेटे योगराज सिंह लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर रहे हैं.

उन्होंने अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत से मुकदमे को स्थानांतरित करने की भी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की हुई है. जिस पर अभी निर्णय लंबित है और इसी बीच योगराज सिंह ने अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी के माध्यम से एक और याचिका हाईकोर्ट में और दाखिल की, जो न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की अदालत में सुनी गई. जिस पर हाईकोर्ट ने नरेश टिकैत पर लगाए गए आरोपों को संशोधित करने का निर्णय दिया है. योगराज सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है. अब उस पर सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें: Chaudhary Jagbir murder case: हत्याकांड की सुनवाई दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की अर्जी पर हुई बहस

Last Updated :May 7, 2023, 10:24 PM IST

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