चंदौली: नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने मंगलवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने की.
पीड़िता के पिता ने 27 मई 2018 को थाने में इस आशय की लिखित तहरीर दी थी. आरोप था कि 24 मई 2018 को भोर में चार बजे पड़ोस का ही युवक मनोज कुमार बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया. काफी खोजनीन करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला. करीब 12 दिन बाद बेटी घर लौटी तो बताया कि उक्त युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया था. वह मुगलसराय से मुंबई ले गया. वहां एक कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.