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माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 25 जून तक लिए जाएंगे आवेदन, ऑनलाइन करना होगा अप्लाई

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Published : Jun 22, 2023, 10:02 PM IST

माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक 23 से 25 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट upsecgtt.upsdc.gov.in  के माध्यम से किए जा सकेंगे.

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लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय में स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 जून से शुरू होगी. जो 25 जून शाम 4:00 बजे तक चलेगी. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने आदेश जारी कर दिया. आदेश के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) के स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट upsecgtt.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है. इच्छुक शिक्षक 25 जून शाम 4:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव के मुताबिक आवेदन करते समय शिक्षकों को के मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी का प्रयोग करना होगा. तभी उनके आवेदन पत्र ऑनलाइन ही सबमिट होगा, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. विस्तृत जानकारी वेबसाइट upsecgtt.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है. शिक्षकों की किसी भी जानकारी के लिए विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 8317054632 पर कॉल या वाट्सएप्प तथा ई-मेल onlineteachertransfer2023@gmail.com के माध्यम से भी सम्पर्क किया जा सकता है.

माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश.
माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश.
माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश.
माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश.



स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव तैयार


माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्राचार्य, प्रवक्ता व शिक्षकों के तबादले के लिए शासन ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी है. इसके तहत स्थानांतरण के लिए उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं का आवेदन को आगे बढ़ाया जाएगा. जिनका बीते तीन वर्ष परीक्षाफल 60 फीसदी से ऊपर रहा हो. हालांकि पिछड़े जिलों में यह बताता नहीं होगी. इसके अलावा किसी भी विद्यालय में 10 फ़ीसदी से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. प्रस्ताव के अनुसार कैंसर व गंभीर रोग से पीड़ित होने पर 50, दिव्यांग, कैंसर, लीवर या किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित परिजनों के लिए 50, पति/पत्नी के शासकीय सेवा में होने पर 30, 31 मार्च को 58 वर्ष की आयु होने पर, गत वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत होने पर 25 नंबर का भारांक प्रस्तावित किया गया है. इसके अलावा पहली नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष की सेवा के बाद हर साल की सेवा और अधिकतम 20 नंबर सहायक मानक निर्धारित किया गया है.




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