उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की कैद, 25 हजार जुर्माना

By

Published : Sep 12, 2022, 8:43 PM IST

कौशांबी में सत्र न्यायालय ने अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में आरोपित को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

ETV BHARAT
कौशांबी में सत्र न्यायालय

कौशांबी:जिले की जनपद और सत्र न्यायालय ने अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में आरोपित को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की यह धनराशि पीड़िता को दी जाएगी.

घटना करारी इलाके में करीब तीन साल पहले हुई थी, जहां थाना क्षेत्र की एक किशोरी 19 अगस्त 2019 की शाम खेतों की ओर गई थी. वहां पहले से घात लगाकर बैठे पड़ोसी सुरेन्द्र पुत्र बब्बू ने जान से मार डालने की धमकी देते हुए उसका अपहरण कर लिया था. गांव के बाहर एक कमरे में ले जाकर रेप किया. इसके बाद दूसरे दिन भोर में ही पीड़िता को सिराथू रेलवे स्टेशन ले गया. वहां आरोपित का भाई पहले से बैठा था. भाई ने पीड़िता को उसके घर पहुंचा दिया. मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई. विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी.

यह भी पढ़ें-राज्यमंत्री बोले- अखिलेश यादव को दिन में मुंगेरीलाल के सपने देखने की आदत है

सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश चित्रा शर्मा ने प्रकरण की सुनवाई की. इस दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने गवाहों का परीक्षण कराया. साथ ही बहस करते हुए आरोपित को कड़ी सजा देने की पैरवी की. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करते हुए आरोपित सुरेन्द्र को दोषी करार दिया. साथ ही दस साल कैद की सजा सुना दी. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है और कहां की यदि दोषी अर्थदंड नहीं जमा करता है तो उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने दोषी द्वारा अर्थदंड जमा करने पर उसे पीड़िता को देने का फैसला सुनाया है. कोर्ट का फैसला आते ही पीड़ित और उसके परिजनों की आंखें भर आईं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details