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Reet Exam 2022: आवेदन तिथि बढ़ी, जानें कब तक ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म!

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Published : Jun 2, 2022, 10:34 AM IST

अभ्यर्थियों को आवेदन करने में समस्या आ रही थी जिसके चलते कुछ अभ्यर्थी कोर्ट (Reet Exam 2022) पहुंचे थे. जिसके बाद कोर्ट ने आवेदन तिथि बढ़ाने के आदेश दिए. कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

Reet Exam 2022
जानें कब तक ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म!

जयपुर. प्रदेश में 46 हजार 500 पदों के लिए होने वाली रीट भर्ती परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है. अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 5 जून तक (Reet Last Date Application Extended) कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं निर्देश के मुताबिक ई मित्र के जरिए ही परीक्षा शुल्क चालान जमा किया जाएगा. ये नई तारीख अभ्यर्थियों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर तय की गई है.

इसकी पूरी जानकारी बोर्ड सचिव और रिट समन्वयक मेघना चौधरी ने दी. उन्होंने बताया कि रीट कार्यालय में कैंडिडेट से मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उनके हित में रीट 2022 के परीक्षा शुल्क चालान बनाने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का एक और अवसर देने का निर्णय किया गया. इसकी संशोधित अंतिम तिथि 5 जून रात्रि 12:00 बजे तक रहेगी.

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दरअसल, आवेदन में हो रही दिक्कत को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए थे. जिसके बाद कोर्ट ने आवेदन तिथि को बढ़ाने के आदेश जारी किए. इसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया. प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल रीट भर्ती परीक्षा काफी समय से विवादों में रही है. पेपर कंडक्ट कराने से लेकर पेपर लीक तक की चर्चा जोरों पर हुई थी. इन्हीं सब कारणों से पेपर रद्द भी कराना पड़ा था.

आवेदन की तिथि बढ़ने के साथ ही परीक्षा तिथि को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं. बताया जा रहा है कि परीक्षा का आयोजन 23 व 24 जुलाई को करवाया जा सकता है जिसमें राज्य और राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे. गौरतलब है कि बोर्ड (RBSE On REET 2022) द्वारा पूर्व में रीट के आवेदन भरवाए जा चुके हैं. प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत रही थी कि अंतिम दिन फीस जमा कराने के बावजूद चालान जनरेट नहीं हुए और आवेदन नहीं कर पाए. कुछ अभ्यार्थी इस मामले को कोर्ट में भी ले गए थे. कोर्ट ने भी बोर्ड को ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन बढ़ाने के आदेश दिए. माना जा रहा है कि बोर्ड कि यह कवायद कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही है.

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