जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कोर्स के पचास फीसदी सीटों पर बिना प्रवेश परीक्षा और बिना मेरिट निजी कॉलेज फेडरेशन के माध्यम से एडमिशन देने पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने दिए गए एडमिशन को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है.
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रविकांत शर्मा की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कोर्स में आरयूएचएस अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट बनाकर प्रवेश देती है. इसके बाद पचास फीसदी सीटों पर प्रवेश के लिए निजी नर्सिंग कॉलेज फेडरेशन को अभ्यर्थियों के नाम भेजती है. याचिका में कहा गया कि अब तक आरयूएचएस ने प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं की. जबकि फेडरेशन ने पचास फीसदी सीटों पर प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी कर दिया.