जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व नायब तहसीलदार का तबादला करने पर प्रमुख राजस्व सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश भैरूलाल मीणा की अपील पर दिए.
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अपील में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी कोटा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है. अपीलार्थी आगामी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाला है.
इसके बावजूद राज्य सरकार ने उसका तबादला करौली के मासलपुर में कर दिया. जबकि सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत सेवानिवृत्ति में दो साल शेष रहने पर उसके दस्तावेज तैयार करने का काम शुरू हो जाता है. जिसके तय समय पर सेवानिवृत्ति पर कार्मिक को परिलाभ का भुगतान हो सके.
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इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी अपने कई आदेशों में सेवानिवृत्ति के नजदीक किए गए तबादलों को गलत माना है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए प्रमुख राजस्व सचिव से जवाब तलब किया है.