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POCSO Court Jaipur: नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा

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Published : Dec 1, 2021, 7:36 PM IST

Pocso Court Jaipur
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत

8 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले दुकानदार को पॉक्सो अदालत (POCSO Court Jaipur) ने 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त का ये कृत्य उसकी मानसिक सोच को दर्शाता है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (POCSO Court Jaipur) क्रम-3 महानगर प्रथम ने आठ साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त मुरलीधर सिंधी उर्फ मोटू अंकल को पांच साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने 58 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त का कृत्य उसकी विकृत मानसिक सोच को उजागर करती है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि 4 अगस्त, 2019 को 8 वर्षीय पीड़िता कॉलोनी में परचून की दुकान करने वाले अभियुक्त के पास सामान लेने गई थी. अभियुक्त ने मौका देखकर पीड़िता को दुकान के अंदर बुला लिया और अश्लील हरकत की.

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घर आकर पीड़िता को हाथ धोते देख उसकी दादी ने पूछताछ की. इस पर पीड़िता ने अभियुक्त के कृत्य की जानकारी दी. इस पर पीड़िता की दादी ने प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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