Jaipur News: नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

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Published : Nov 30, 2021, 8:47 PM IST

jaipur pocso court sentenced accused of raping

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास (jaipur pocso court sentenced accused of raping) की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को 2 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शेर सिंह को आजीवन कारावास (jaipur pocso court sentenced accused of raping) की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं रखा जा सकता है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 11 जनवरी 2017 को पीड़िता सुबह स्कूल के लिए निकली थी.

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रास्ते में पीड़िता का पुराना परिचित अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर पहले जयपुर फिर मुंबई और दिल्ली सहित कई जगहों पर ले गया और दुष्कर्म किया. पीड़िता के चाचा की रिपोर्ट पर शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 जनवरी को पीड़िता को कोटपूतली से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.

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