जबलपुर।होमगॉर्ड सैनिकों को लेकर होमगॉर्ड सैनिक विनोद कुमार शर्मा सहित अन्य 14 की तरफ से (High Court Jabalpur) में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि, पूर्व में होमगॉर्ड सैनिकों को साल में दो माह जबरजस्ती ड्यूटी से कॉलऑफ कर दिया जाता था. (home guard soldiers petition filed) जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.इस याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने स्थगन आदेश जारी किए हैं.
आदेश को यथावत:हाई कोर्ट ने साल 2010 में ड्यूटी से कॉलऑफ करने की प्रणाली को समाप्त करते हुए सरकार को नए नियम बनाने के निर्देश दिए थे. जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए पूर्व आदेश को यथावत रखा था.
हाईकोर्ट का आदेश यथावत:राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली थी. सर्वोच्च न्यायालय ने भी याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखा था. राज्य सरकार द्वारा साल 2016 में नए नियम बनाते हुए कॉलऑफ प्रणाली को लागू रखा था. जिसके खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई को हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किए थे.