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Gwalior Drugs Smuggling: स्मैक तस्करी में पकड़े गए 2 युवकों को 5 साल की सजा, जुर्माना भी ठोका, यूपी से लाते थे स्मैक

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 9, 2023, 7:31 PM IST

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा से दंडित किया है. उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Gwalior Drugs Smuggling
स्मैक तस्करी में पकड़े गए 2 युवकों को 5 साल की सजा

ग्वालियर।क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकारी बस स्टैंड के पास दो तस्कर लाखों की स्मैक के साथ खड़े हैं. ये लोग उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर यहां युवाओं को सप्लाई करते हैं. इस सूचना पर रोडवेज बस स्टैंड के पास 14 अगस्त 2019 को क्राइम ब्रांच और पड़ाव पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी. इस दौरान रिंकू शर्मा और अरविंद पाठक को पकड़ा गया. दोनों के कब्जे से डेढ़ सौ ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई थी. दोनों ही आरोपी भिंड के गोहद इलाके के रहने वाले हैं. क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2019 में चालान पेश किया था.

जमानत मिल गई थी :गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई थी. इनके खिलाफ विशेष एनडीपीएस कोर्ट में मुकदमा चलाया गया. जहां 8 गवाहों के बयान के बाद रिंकू शर्मा और अरविंद पाठक का दोष सिद्ध पाया गया. उन्हें विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस निवेश कुमार जायसवाल की कोर्ट ने 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया. फैसले के वक्त दोनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे. बाद में उन्हें जेल वारंट के साथ पुलिस ने सेंट्रल जेल भेज दिया. बरामद स्मैक की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है. ये जानकारी शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने दी.

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इंदौर में लोक अदालत :इंदौर की जिला कोर्ट में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया. बड़ी संख्या में इस बार लोक अदालत में फरियादी पहुंचे. इंदौर में लम्बे समय से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की संख्या कम करने के उद्देश्य से एक बार फिर नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को हुआ. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में आपराधिक, चेक बाउंस, क्लेम, बिजली बकाया, श्रम मामले, बैंक रिकवरी, पारिवारिक मामले, सिविल और प्री लिटिगेशन के मामले रखे गए.

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