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Honey Trap मामलाः महिला आरोपियों की जमानत याचिका HC ने की खारिज

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Published : Jun 18, 2021, 6:18 PM IST

Updated : Jun 18, 2021, 6:47 PM IST

Honey trap case
Honey Trap मामला

इंदौर सेंट्रल जेल और जिला जेल में Honey Trap मामले से संबंधित महिला आरोपियों की जमानत के लिए जेल प्रबंधन की ओर से आवेदन इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था. लेकिन कोर्ट ने हनी ट्रैप में सजा काट रही महिला आरोपियों के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया.

इंदौर।Honey Trap मामले से संबंधित दो आरोपी इंदौर की केंद्रीय जेल में बंद है. इसी के साथ इंदोर जिला जेल में तीन आरोपी बंद है. दोनों जेल में बंद आरोपियों की अंतरिम जमानत के लिए एक आवेदन दोनों जेल प्रबंधन की ओर से इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था. जेल प्रबंधन ने हनी ट्रैप के साथ जेल में बंद अन्य कैदियों की अंतरिम जमानत के लिए भी हाई कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से कोर्ट ने कुछ कैदियों को तो जमानत दे दी, लेकिन हनी ट्रैप मामले से संबंधित महिला आरोपियों के आवेदन निरस्त कर दिए. जेल प्रबंधन की ओर से पहले भी जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था.

  • जेल प्रबंधन की ओर से भेजे गए थे आवेदन

सेंट्रल जेल और जिला जेल ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत बंद कैदियों को अंतरिम जमानत के लिए आवेदन इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए थे. इंदौर की सेंट्रल जेल से तकरीबन 450 बंदियों के अंतरिम जमानत आवेदन इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे. वहीं जिला जेल की ओर से 250 के आसपास अंतरिम जमानत आवेदन हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे. इन आवेदनों में हनी ट्रैप मामले में सजा काट रही महिला आरोपियों के भी आवेदन थे. लेकिन दोनों ही जेल में हनी ट्रैप मामले से संबंधित महिला आरोपियों के आवेदनों को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया.

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  • पहले भी कोर्ट ने निरस्त किए थे आवेदन

हनी ट्रैप मामले से संबंधित महिला आरोपियों की ओर से पहले भी इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्क को सुनने के बाद और विभिन्न तरह के तर्कों को देखते हुए हनी ट्रैप मामले से जुड़ी महिला आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त कर दिया था. इस बार दोनों जेल प्रबंधन की ओर से हनी ट्रैप मामले से जुड़ी महिला आरोपियों के आवेदन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिसे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया.

Last Updated :Jun 18, 2021, 6:47 PM IST

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