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सिरसा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान

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Published : Mar 6, 2021, 11:01 AM IST

सिरसा ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अगर आपके लाइसेंस का तीन बार चालान हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है. इसलिए लोग ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें.

Sirsa Traffic Police awareness campaign
सिरसा ट्रैफिक पुलिस चालान

सिरसा: जिला ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों की पालना को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. कोई भी वाहन चालक यदि यातायात के नियमों की पालना नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. पुलिस उस वाहन चालक का चालान करेगी, जिस वाहन चालक ने यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाई हो.

लगातार तीन चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया होने के कारण उस वाहन चालक का पूरे देश भर में कहीं दूसरी ओर लाइसेंस नहीं बन पाएगा.

सिरसा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान

यातायात नियमों का पालना जरूरी है: यातायात पुलिस अधिकारी

यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने अपनी टीम सहित सिरसा-चंडीगढ़ रोड पर चार पहिया वाहन चालकों की जांच का विशेष अभियान चलाकर जागरूक किया. अभियान के दौरान उन्होंने जांचा कि वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं. यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक बहादुर सिंह ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि यातायात नियमों की पालना कानून के भय से नहीं बल्कि दिल से करें. यातायात नियमों की पालना से आप तो सुरक्षित रहेंगे ही साथ ही सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग भी सुरक्षित रह सकेंगे.

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तीन बार लाइसेंस पंचिंग होने पर लाइसेंस हो जाएगा रद्द

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत पांच धाराओं का चयन किया गया है. इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालका का लाइसेंस तीन महीनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. अगर लगातार तीन बार लाइसेंस पंचिंग हो जाता है तो वह रद्द हो जाएगा और दोबारा देश में कहीं भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि चालान प्रक्रिया ऑनलाइन है.

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वाहन चलाते समय इन यातायात नियमों की पालना जरूरी है

उन्हाेंने बताया कि वाहन चलाते समय समय मोबाइल का प्रयोग करना, तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात बत्ती की उल्लंघना करना व माल वाहन में सवारियों को बैठाना मना है. बहादुर सिंह ने बताया कि यदि इन धाराओं में कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है. तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार उन गाड़ी चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाई अमल में लाई जाएगी. इसलिए नियमों की पालना कर अपने लाइसेंस को संस्पेड होने से बचाएं.

यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि शहर में आने वाले वाहन चालक अपनी गाड़ी को निर्धारित जगह पर ही पार्किंग में खड़ा करें. अगर सड़क पर कहीं भी पीली पट्टी के बाहर गाड़ी मिलेगी. तो उसके ऑनलाइन चालान करके भेज दिया जाएगा. उन्होंने वाहन चालकों से आह्वान किया कि धुंध में गाड़ी चलाते समय कम गति रखें और जहां तक संभव हो धुंध छंटने के बाद ही सफर करें.

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