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हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर: ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगा 50% अनुदान, ऐसे करें आवेदन

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Published : Jan 21, 2023, 2:51 PM IST

Subsidy on tractors in Haryana Agriculture Department Haryana Agriculture News

हरियाणा सरकार किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए ट्रैक्टर पर अनुदान (Subsidy on tractors in Haryana) दे रही है. ट्रैक्टर की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसके चलते किसानों के लिए विशेष योजना लागू की गई है. जिसमें अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे.

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए विशेष योजना लागू की है.

करनाल: हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है. इस अनुदान के लिए आवेदन करने वाले किसानों को परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड जैसे दस्तावेज सरल पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. खेती-किसानी में किसान सबसे ज्यादा मशीनरी की कमी का सामना करता है. कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों और यंत्रों की उपलब्धता नहीं होने के चलते किसान फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक सही वक्त पर नहीं कर पाता है.

ऐसे में ये ट्रैक्टर किसानों को खास तौर पर फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए दिया जा रहा है. किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार की तरफ से खेती की मशीनों पर अनुदान दिया जाता है. हरियाणा सरकार भी किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने के लिए आर्थिक मदद करती है. इसी कड़ी में सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. कृषि विभाग द्वारा हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विशेष स्कीम के तहत 35 एचपी क्षमता से अधिक के 40 ट्रैक्टर पचास प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाएं जाने है.

सरकार किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए ट्रैक्टर पर अनुदान दे रही है.

अनुदान की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए है. कृषि विभाग के नए निर्देशानुसार आवेदनों की छंटाई 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पर रजिस्टर्ड जानकारी के आधार पर कृषि निदेशालय द्वारा की जाएगी. ​हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान मिलेगा, हरियाणा सरकार हर जिले में 30 ट्रैक्टर कृषि विभाग के जरिए किसानों को मुहैया कराएगी. कैथल के जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि अस्वीकार्य आवेदन सरल पोर्टल पर वापिस भेज दिए जाएंगे. जिन किसानों के आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा, उन आवेदकों को ड्रा-रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 23 जनवरी है.

अब किसान 10 हजार रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस को विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा पर 23 जनवरी 2023 तक जमा करवा सकते हैं. जमा की गई रजिस्ट्रेशन फीस राशि का बैंक द्वारा पुष्टीकरण किया जाएगा. सफल किसानों की सूची ऑनलाइन ड्रा हेतू उपकृषि निदेशक कार्यालय को भेजी जाएगी. जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लक्ष्य के अनुसार ड्रा निकाला जाएगा. ड्रा में चयनित किसान अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माताओं/ट्रैक्टर मॉडलों में से अपने पसंद का ट्रैक्टर चुनने के लिए मोल-भाव करने हेतु स्वतंन्त्र होगा. किसान सब्सिडी राशि को छोड़कर शेष राशि को बैंक स्थान्तरण के माध्यम से अधिकृत डीलर/निर्माता के बैंक खाते में जमा करवाएगा.

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उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर डीलर अनुदान राशि का ई-वाउचर जारी करवाने हेतु निदेशालय को पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से सूचना भेजेगा. ई-वाउचर प्राप्त होने पर डीलर द्वारा तुरंत किसान को उसकी पसंद का ट्रैक्टर सप्लाई कर देगा. ट्रैक्टर की डीलीवरी के 7 दिनों के भीतर डीलर द्वारा बिल, बीमा, फीस की रसीद संबंधित रजिस्ट्रेशन अधिकारी को ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेषित करेगा. इसके साथ-साथ भौतिक सत्यापन हेतु डीलर को ट्रैक्टर के बिल सहित अन्य दस्तावेज जिला स्तरीय कमेटी को भी भेजने होंगे.

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किसानों को ट्रैक्टर मिलने के बाद आग जलाने के मामले हरियाणा में आने वाले समय में और कम होने की उम्मीद है. फसल अवशेष प्रबंधन करने के साथ-साथ अपने ट्रैक्टर से अन्य काम भी आसानी से कर पाएंगे. हरियाणा में कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, प्रदेश में सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है. इन यंत्रों के लिए भी किसान हरियाणा सरकार की वेबसाइट http://saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. सरकार अनुसूचित जाति के किसानों एसबी 89 स्कीम के तहत 35hp का नए ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान पर दे रही है. सरकार ने कुछ शर्तें और पात्रता भी निर्धारित की हैं, जिसके आधार पर ही लाभार्थी का चयन किया जाएगा.

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