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Wrestlers Sexual Harassment Case: बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत

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Published : Jul 20, 2023, 9:56 AM IST

Updated : Jul 20, 2023, 4:31 PM IST

महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत मिल गई है. इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार, 18 जुलाई को कोर्ट में पेश हुए. जहां से कोर्ट ने उनको 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. (brij bhushan sharan singh)

brij bhushan sharan singh
बृजभूषण शरण सिंह के नियमित जमानत सुनवाई

चंडीगढ़/दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और उसके सहायक सचिव विनोद तोमर को नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले मंगलवार, 18 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बृजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी.

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विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाप आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज एक पॉक्सो एक्ट के तहत दूसरी कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी. दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले पर सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी.

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बता दें कि, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी. जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जून को सुनवाई करते हुए मामले को MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. वहीं, 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती महासंघ के अधिकारी रहे विनोद तोमर को समन जारी कर कोर्ट में तलब किया था. विनोद तोमर को बृजभूषण शरण सिंह के साथ-साथ सह आरोपी बनाया गया था.

Last Updated :Jul 20, 2023, 4:31 PM IST

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