हरियाणा

haryana

चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के संशोधन में खामियों के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

By

Published : Jul 5, 2021, 10:57 PM IST

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के संशोधन में खामियों के खिलाफ दायर याचिका कर दी है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई करने से भी इंकार कर दिया है.

high court women reservation petition dismissed
चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने के संशोधन में खामियों के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

चंडीगढ़: पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने में कथित खामियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की अर्जी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा गया था कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में काफी खामियां है जिसको चुनौती दी गई है. दरअसल पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है. चुनाव के लिए पंचायत ब्लॉक और जिला परिषद के बोर्ड को ऑड-ईवन नंबर में बांटा जाएगा.

संशोधन के तहत कहा गया कि इवन नंबर महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है. ऑड नंबर में ये प्रावधान किया गया कि महिलाओं के अतिरिक्त कोई भी यहां पर चुनाव लड़ सकता है. यानी महिलाएं और कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती. याचिका में ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता. इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा सरकार के SLC को लेकर निजी स्कूलों को दिए गए आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अर्जी में बताया गया कि सरकार जल्द ही पंचायत चुनाव करवाने की कोशिश में है. अगर एक बार चुनावों की अधिसूचना जारी हो गई तो उसके बाद कोर्ट द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की संभावना कम हो जाती है. ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करें. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच में याचिका को खारिज करते हुए जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details