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अल्ट्रासाउंड केंद्र और भ्रूण जांच करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

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Published : Mar 19, 2020, 2:47 PM IST

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने पीएनडीटी एक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में गैर कानूनी रूप से चलने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्र तथा भ्रूण जांच करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

Meeting on female feticide haryana
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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों, चीफ मेडिकल अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, नगर निगम व नगर परिषद के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान खास निर्देश दिए.

बैठक में पीएनडीटी एक्ट, एमटीपी, पोक्सो एक्ट, सीएम विंडो, सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर, हरपथ एप, हरियाणा विजन जीरो, महिला सुरक्षा-वन स्टॉप सेंटर, स्वच्छ सर्वेक्षण मॉडयूल, अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट, उच्च शिक्षा मॉडयूल, सक्षम हरियाणा (शिक्षा), रोजगार व कौशल विकास आदि कार्यों की समीक्षा की गई.

अल्ट्रासाउंड केंद्र और भ्रूण जांच करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश.

डॉ. राकेश गुप्ता ने निर्देश दिए कि पीएनडीटी, एमटीपी, पोक्सो एक्ट की अनुपालना में नियमित रूप से छापेमारी की जाती रहे. इसके अलावा जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात में सुधार की जरूरत है वहां पर आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए.

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इसके साथ-साथ अल्ट्रासाउंड केंद्रों की समय-समय पर जांच की जाए और नागरिकों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए प्रोत्साहित किया जाए. डॉ. गुप्ता ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है.

सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं और इन केंद्रों में जरूरतमंद एवं पीडित महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य एवं कानूनी हर प्रकार की नि:शुल्क सुविधाएं उप्लब्ध करवाई जा रही हैं.

इसके अलावा, महिलाओं के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध है. डॉ. राकेश गुप्ता ने सभी पुलिध अधीक्षकों को अपने जिला पुलिस कर्मचारियों को जागरूक करने और जरूरतमंद एवं पीडित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर भेजने के निर्देश दिए. सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निवारण करने के भी निर्देश दिए गए.

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