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बिहार में नाबालिग लड़की से स्कूल में यौन उत्पीड़न पर DCW ने CM नीतीश कुमार को लिखा पत्र

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 15, 2023, 1:26 PM IST

Updated : Sep 15, 2023, 2:26 PM IST

बिहार के सहरसा में एक स्कूल में नाबालिग लड़की से बीते दो साल स यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. डीसीडब्लू चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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नई दिल्लीः दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) को बिहार के सहरसा में एक स्कूल के अंदर नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटना की शिकायत मिली है. मामले का संज्ञान लेते हुए DCW की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

स्वाति ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि बिहार के सहरसा में बच्ची के साथ स्कूल के डायरेक्टर का बेटा दो साल तक बलात्कार करता रहा. स्कूल की प्रिंसिपल ने भी आरोपी की मदद की. बच्ची के परिवार ने हमें कंप्लेंट भेजी है. अभी तक कोई मुआवजा और लीगल ऐड तक नहीं मिली है. इस बेहद संगीन मामले में नीतीश कुमार जी को पत्र भेजा है.

DCW से मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोपी ने स्कूल में दुष्कर्म किया. आरोपी ने लड़की का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल किया. इतना ही नहीं स्कूल की महिला प्रिंसिपल अपराध को अंजाम देने में नियमित रूप से आरोपी की सहायता करती रही. मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, पीड़िता ने आयोग को बताया है कि आज तक बिहार सरकार की ओर से किसी ने भी उससे मुलाकात नहीं की. आगे की कानूनी सहायता और मुआवजा उस तक पहुंचना बाकी है. साथ ही पीड़िता के परिवार ने मामले की जांच के तरीके पर भी चिंता जताई है.

आयोग का कहना है कि इस हृदय-विदारक घटना ने पीड़िता को गहरा सदमा पहुंचाया है, जिससे उसे अत्याधिक शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा हुई है. दो वर्षों में उसने जो आघात झेला है, वह शब्दों से परे है और इसे ठीक होने में पूरी जिंदगी लग सकती है. DCW द्वारा पत्र में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

स्वाति मालीवाल द्वारा पत्र में कही गई प्रमुख बातेंः

  1. जघन्य अपराध करने में आरोपी व्यक्तियों की सहायता करने में स्कूल प्रबंधन की भूमिका की उचित जांच और अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए.
  2. पीड़िता की सहायता के लिए सरकार को मामले में एक विशेष अभियोजक नियुक्त करना चाहिए, जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में तत्काल की जानी चाहिए.
  3. लड़की के आघात की गंभीरता को देखते हुए यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि उसे आघात से उबरने में मदद करने के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले.
  4. राज्य को पीड़िता के उचित चिकित्सा उपचार और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए. साथ ही परिवार से मिलकर उनकी हरसंभव मदद करनी चाहिए.

इसके साथ ही पत्र में यह भी लिखा गया है कि यह मामला सबसे जघन्य अपराधों में से एक है. इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप न केवल इस युवा लड़की के लिए, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए आशा की किरण हो सकता है, जो सुरक्षा और न्याय के लिए व्यवस्था की ओर देख रहे हैं.

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Last Updated :Sep 15, 2023, 2:26 PM IST

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