नई दिल्ली : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपी सुभाष की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने 9 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
आज सुनवाई के दौरान आरोपी सुभाष की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी की पत्नी की तबियत खराब है, जिसके लिए उसे तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी जाए. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने कोर्ट में आरोपी सुभाष की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय देने की मांग की. जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए जांच अधिकारी को आरोपी के पूर्व का इतिहास और उसकी पत्नी के मेडिकल दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
आठ फरवरी को कोर्ट ने जांच अधिकारी को इस मामले में दायर पूरक चार्जशीट पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों प्रदीप राणा और सुमित शौकीन ने कहा कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो 17 आरोपियों से संबंधित है. उन्होंने कहा कि इस मामले में एक और सह-आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को चार्जशीट का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.
सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने कहा था कि अभी तक उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है. तब कोर्ट ने जांच अधिकारी को फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द हासिल करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे फोरेंसिक लैब को रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखें.