नई दिल्ली:दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कॉलोनियों, लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांवों की विस्तारित आबादी और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों के निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए 2022-23 में एक नई कर माफी योजना (delhi property tax on unauthorised colonies) शुरू की है. यह आम माफी योजना डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित) की धारा 177 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई है.
इस योजना के अनुसार, इन कॉलोनियों में आवासीय संपत्तियों के करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के संपत्ति कर (केवल मूल राशि) का ही भुगतान करना होगा और वर्ष 2021-22 से पहले का सभी बकाया संपत्ति कर माफ होगा. इसी तरह, इन कॉलोनियों में गैर-आवासीय संपत्तियों के संबंध में, करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20 के बकाया संपत्ति कर (केवल मूल राशि) का भुगतान करना होगा और 2019-20 से पहले का बकाया संपत्ति कर माफ होगा.
इसके अतिरिक्त आम माफी योजना की शर्तों के अनुसार उन सभी अस्वीकृत चेक (चेकों) मामलों को भी सम्मिलित किया जाएगा जिनमें बैंक खाते और संपत्तियां संलग्न की गई हैं और जो अद्यतन संपत्ति कर के भुगतान के अधीन हैं. चेक बाउंस होने की स्थिति में, करदाता को बैंक द्वारा लगाए गए बैंक शुल्क और डाक शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही पहले से वसूल की गई राशि, भले ही वह पिछली अवधि की मूल राशि से अधिक हो, वापस नहीं की जाएगी या भविष्य की देयता के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाएगी.