नई दिल्ली:दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए एक आरोपी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किए जाने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है. एडिशनल सेशन जज अनुज अग्रवाल ने दिल्ली पुलिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अपने आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय पर खरी नहीं उतरी है.
गौरतलब है कि बीती 16 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी युवक को अंतरिम जमानत देते समय पुलिस को इस बात का विशेष निर्देश दिया था कि वह आरोपी की पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. बता दें कि आरोपी नंदा नायक ने अंतरिम जमानत रद्द होने पर जेल में सरेंडर करने से पहले अपनी पत्नी झरना की हत्या कर दी थी. उसकी पत्नी उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में चश्मदीद गवाह थी.
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस मामले में निजी तौर पर गौर करने और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए कदम की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक जान चली गई. दिल्ली पुलिस अपराध से रक्षा करने के अपने कर्तव्य के पालन में विफल रही है. वह अपने आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय पर खरी नहीं उतरी है.
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उल्लेखनीय है कि नंदा नायक को 2017 में अपनी पत्नी, अपने साले और बहनोई पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसकी पत्नी झरना चश्मदीद थी. पिछले जून महीने में आरोपी को 90 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था. जिसके बाद कोर्ट को सूचना मिली कि आरोपी गवाहों को मामला वापस लेने के लिए धमकी दे रहा है, कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को दो दिन के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद आरोपी ने सरेंडर करने से पूर्व अपनी पत्नी झरना की हत्या कर दी थी.