नई दिल्लीःदिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने काली को लेकर फिल्म का विवादित पोस्टर जारी करने के मामले में फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई (Filmmaker Leela Manimekalai) को दोबारा समन जारी किया है. सिविल जज अभिषेक कुमार ने फिल्म निर्माता को निर्देश दिया कि वो एक नवंबर को कोर्ट में पेश हों. सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि फिल्म निर्माता को कोर्ट का समन जारी नहीं हो सका है.
याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की कि फिल्म निर्माता को ई-मेल और व्हाट्सऐप से भी समन जारी किया जाए. इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और ई-मेल, व्हाट्सऐप समेत सभी संभव माध्यमों के जरिए फिल्म निर्माता को समन जारी करने का निर्देश दिया.
11 जुलाई को कोर्ट ने फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई को समन जारी किया था. याचिका वकील राज गौरव ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म काली के पोस्टर और वीडियो में जिस तरह मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है, वो न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि नैतिकता के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है. उसे ऐसा करने से रोका जाए.