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राजस्थान फोन टैपिंग: अशोक गहलोत के OSD की राहत बढ़ी, 13 जनवरी तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

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Published : Oct 8, 2021, 7:49 PM IST

राजस्थान फोन टैपिंग मामले में (Rajasthan phone tapping case) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर लगी रोक 13 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में FIR दर्ज कराई थी.

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केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर लगी रोक को 13 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ये आदेश जारी किया.

दरअसल इस मामले की सुनवाई समयाभाव की वजह से नहीं हो सकी. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी. इस मामले में दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. पिछले तीन जून को हाई कोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए.

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लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में FIR दर्ज कराई था. बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था.

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