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डॉक्टर सुसाइड केस: AAP विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टली

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Published : Oct 5, 2021, 5:21 PM IST

डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.

डॉक्टर खुदकुशी
डॉक्टर खुदकुशी

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने 22 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने स्पेक्ट्रोग्राफी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टालने का आदेश दिया. दो आरोपी कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल की ओर से सात सितंबर को दलीलें रखी गई थीं. दिल्ली पुलिस ने 28 अगस्त को आप विधायक प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.

इस मामले में प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी और कपिल नागर व हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 386, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज हैं.


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18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.

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