नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने गैलेंट्री अवार्ड देने के तरीके पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बिना ठोस तथ्यों के ऐसे संजीदा आरोपों पर यूं ही सुनवाई नहीं हो सकती.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गैलेंट्री अवार्ड के लिए नामों का चयन करने वाली कमेटी में ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं. रिटायर्ड आर्मी कर्नल जसवंत सिंह ने याचिका दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि इन पुरस्कारों के लिए चयन करने वाले जमीनी हकीकत से दूर होते हैं. इसके लिए एक दिशानिर्देश जारी किया जाए, ताकि गैलेंट्री अवार्ड के लिए नाम तय करते समय पारदर्शिता बरती जाए.
गैलेंट्री अवार्ड देने के तरीके पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज
बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में गैलेंट्री अवार्ड देने के तरीके पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बिना ठोस तथ्य के ऐसे संजीदा आरोपों पर यूं ही सुनवाई नहीं हो सकती.
![गैलेंट्री अवार्ड देने के तरीके पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज hc dismissed Petition of gallantry awards](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-13006177-490-13006177-1631103096396.jpg)
गैलेंट्री अवार्ड देने के तरीके पर सवाल