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एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को सात दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

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Published : Mar 7, 2022, 4:37 PM IST

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में गिरफ्तार एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण (Former NSE chief Chitra Ramakrishna) को सात दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी आनंद सुब्रमण्यम की सीबीआई हिरासत नौ मार्च तक बढ़ा दी है.

सीबीआई
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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में गिरफ्तार एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण (Former NSE chief Chitra Ramakrishna) को सात दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है. साेमवार काे चित्रा रामकृष्ण को कोर्ट में पेश किया और 14 दिनों की रिमांड की मांग की.

सीबीआई ने कहा कि चित्रा रामकृष्ण (Former NSE chief Chitra Ramakrishna) को एनएसई और सेबी के अधिकारियों के सामने पूछताछ की जानी है. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि उसने चित्रा रामकृष्ण को आनंद सुब्रमण्यम के सामने बैठाकर पूछताछ की थी, लेकिन चित्रा ने सुब्रमण्यम को पहचानने से इनकार कर दिया. जबकि सीबीआई ने दोनों के बीच करीब ढाई हजार ई-मेल का आदान प्रदान होना पाया है. बता दें कि सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण को छह मार्च को गिरफ्तार किया गया था.

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इसके पहले पांच मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं. कोर्ट ने कहा था कि एनएसई प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं.


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