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हाईकोर्ट और निचली अदालतों में वर्चुअल तरीके से सुनवाई की मांग पर सुनवाई से इनकार

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Published : Mar 7, 2022, 1:28 PM IST

याचिका मुजीब उर रहमान ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि वर्चुअल तरीके से सुनवाई सुविधाजनक है और इससे समय भी बचता है. इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में इस तरीके से सुनवाई को अनिवार्य बनाया जाए.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में केवल वर्चुअल तरीके से सुनवाई करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर न्यायालय प्रशासन विचार कर रहा है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है.

याचिका मुजीब उर रहमान ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि वर्चुअल तरीके से सुनवाई सुविधाजनक है और इससे समय भी बचता है. इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में इस तरीके से सुनवाई को अनिवार्य बनाया जाए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन इस पर विचार कर रहा है, जो कमेटी इस पर विचार कर रही है उसमें सिटिंग जज भी शामिल हैं.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक वर्चुअल तरीके से सुनवाई अपवाद स्वरूप होगी, लेकिन अगर स्थायी रुप से वर्चुअल तरीके से सुनवाई की अनुमति दी गई तो न्यायालय, वकीलों और पक्षकारों का काफी समय बचेगा. तब कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोर्ट अपने दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर रही है.

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