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पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेना हुआ आसान

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Published : Apr 4, 2022, 8:57 PM IST

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कारोबारियों की बाधाओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है. नई स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति के तहत स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की समय अवधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है.

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नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कारोबारियों की बाधाओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है. नई स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति के तहत स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की समय अवधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है.


पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि नया लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. दस्तावेज अपलोड करने और फीस जमा करने के बाद आवेदक को प्रोविजनल लाइसेंस तत्काल जारी कर दिया जाएगा. यह प्रोविजनल लाइसेंस 30 दिनों के लिए वैध होगा. इस दौरान अधिकारी नियमों के मुताबिक कार्यवाही पूरी करेंगे और सभी कागजात सही पाए जाने पर नियमित लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेना हुआ आसान


लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. दस्तावेज अपलोड करना होगा और फीस जमा करना है. इसके बाद संबंधित अधिकारी जरूरी प्रक्रिया के मुताबिक कार्यवाही पूरी करेंगे और ऑनलाइन लाइसेंस जारी कर देंगे. श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में नागरिकों व ट्रेडर्स को पारदर्शी व सुलभ सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

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