नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुली बाई एप (Accused of bulli bai app case) मामले के एक आरोपी विशाल झा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने शनिवार शाम को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील नीतेश राणे ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आज शाम आदेश पारित कर दिया जाएगा. 21 जनवरी को कोर्ट ने विशाल झा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दिया था. कोर्ट ने ने दिल्ली पुलिस से पूछा ये बताएं कि एक ही तथ्य के आधार पर दो स्थानों पर FIR कैसे दर्ज की जा सकती है.
विशाल का पूरा नाम विशाल सुधीर कुमार झा है. सुनवाई के दौरान विशाल की ओर से वकील शिवम देशमुख ने कहा था कि आरोपी बिहार का रहने वाला है और वो कर्नाटक में एक हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है. इस मामले में एक महिला पत्रकार ने 1 जनवरी को शिकायत दर्ज की थी कि उसकी फोटो से छेड़छाड़ कर बुली बाई एप पर अपलोड किया गया, ताकि उसे बदनाम किया जा सके. देशमुख ने कहा था कि आरोपी को झूठे तरीके से फंसाया गया है और एप को विकसित करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी.
देशमुख ने कहा था कि विशाल झा ने चार जनवरी को खुद ही मुंबई के साइबर क्राइम के दफ्तर में जाकर सरेंडर कर दिया था. 10 जनवरी को उसे कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और दो सिम कार्ड जांच एजेंसी के कब्जे में है. उन्होंने कहा था कि विशाल झा को ऐसी आशंका है कि उसे दिल्ली में दर्ज एफआईआर में भी गिरफ्तार किया जा सकता है.