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मारपीट मामला: AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को मिली अग्रिम जमानत

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Published : Sep 26, 2019, 5:23 PM IST

पिछले 21 सितंबर को कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को आज तक के लिए बढ़ाया था. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अखिलेश पति त्रिपाठी को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था.

अखिलेश पति त्रिपाठी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी को नगर निगम के अधिकारी की पिटाई के मामले में अग्रिम जमानत दे दिया है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने त्रिपाठी को अग्रिम जमानत दिया.

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जांच में शामिल होने का दिया था निर्देश
पिछले 21 सितंबर को कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज तक के लिए बढ़ाया था. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अखिलेश पति त्रिपाठी को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि जब भी जांच अधिकारी बुलाएं वे जांच में शामिल हों.

पिछले 13 सितंबर को कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर लगी रोक पर 21 सितंबर तक के लिए रोक लगाई थी. कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारी की पिटाई के बाद इलाज करने वाले निजी अस्पताल के रिकॉर्ड तलब किया था. पिछले 12 सितंबर को कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को राहत देते हुए 13 सितंबर तक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था.

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