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आज से देश में लागू हो रहे पांच बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 1, 2023, 10:17 AM IST

नवंबर महीने के पहले तारीख से देश में कई बदलाव होने जा रहे है. जानिए कौन-कौन से बदलाव आज से होने जा रहे है. पढ़ें पूरी खबर...(Stock Market, Commercial LPG cylinder hiked, CNG Price, ATF Price, GST Challan, BSE Transaction Charge, Rule Channge From 1 November)

Rule Changes from 1 November
आज से लागू हो रहे देश में पांच बड़े बदलाव

नई दिल्ली:नवंबर महीने की पहले तारीख से देश में कई बदलाव हो रहे हैं. ये बदलाव आम लोगों के जीवन से जुड़े हैं. आज महीने की पहले तारीख को ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी से बड़ा झटका लगा है. इसके साथ ही कई अन्य बदलाव भी हुए हैं. आइये जानते हैं.

  • महीने की शुरुआत में पहला बदलाव जीएसटी को लेकर है. राष्ट्रीय सूचना केंद्र के अनुसार आज यानी की 1 नवंबर से 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कारोबार करने वालों को 30 दिनों के अंदर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा. इसको लेकर सरकार ने पहले ही घोषणा की थी, जो आज से लागू हो गया है.
    आज से लागू हो रहे देश में पांच बड़े बदलाव
  • दूसरा बदलाव भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए है. शेयर मार्केट के 30 शेयरों वाले स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले महीने इक्विटी के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजेक्शन पर शुल्क बढ़ा दिया है. इसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ने वाला है. आज से लेन-देन पर निवेशकों पर उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा.
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  • तीसरा बदलाव हवाई यात्रियों से जुड़ा है. एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला थम गया है. आज से ओएमसी ने एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम में 1074 रुपये प्रति किलोलीटर घटा दिए है. आज से बढ़ी हुई कीमत लागू हो गई है.
    आज से लागू हो रहे देश में पांच बड़े बदलाव
  • लैपटॉप के आयात पर सरकार ने 30 अक्टूबर तक समय सीमा दी थी. बता दें कि इससे पहले सरकार ने एचएसएन 8741 श्रेणी के तहत आने वाले लैपटॉप टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर छूट दी थी. आज यानी की 1 नवंबर से उम्मीद है कि केंद्र आयात प्रतिबंध लागू करने पर पुनर्विचार कर सकती है.
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  • यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (ईपीओ) में भी बदलाव होने जा रहा है. आज से ईपीओ का 10 डे रुल को खत्म हो जाएगा. ईपीओ रुल के मुताबिक एजेंसी द्वारा जारी किसी भी कम्युनिकेशन को उस तारीख के 10 दिन बाद नोटिफाइड माना जाता है. ईपीओ के डिजिटल बदलाव परियोजना के ढांचे में, यह अब 1 नवंबर, 2023 से लागू नहीं होगा.
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